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8 आरोपियों की जमानत खारिज

Thu, 20 Sep 2018 11:04 PM IST
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mau Updated Thu, 20 Sep 2018 11:04 PM IST
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8 accused rejected bail
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने चार मामलों में छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन  के अनुसार उर्मिला अपने रिश्तेदार के यहां शादी में आई थी उसी दौरान आरोपी 21 फरवरी 2017 को उसकी नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। मामले में आरोपी दोहरीघाट थाना क्षेत्र के ही  राकेश पुत्र साधू की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला थाना दोहरीघाट क्षेत्र का है। नौ अगस्त 2018 को थानाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह मुखबिर की सूचना पर चौहान चौक पर चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान विजय कुमार अग्रवाल, बबली शाह मुसहरी तथा रफीक मियां के पास से 59 किलो गांजा बरामद हुआ। मामले में तीनों आरोपियों की तरफ से जमानत अर्जी दी गई।
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तीसरा मामला शहर कोतवाली का है। कासिमपुरा निवासी रामनाथ शर्मा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। भेल गेस्ट हाउस बगली में बाबा सागर फर्नीचर गेट के सामने से खड़ी मोटर साइकिल चोरी हो गई तथा अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुई। मामले में आरोपी रानीपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी संतोष कुमार दुबे उर्फ कमला पुत्र विश्वनाथ की ओर से की ओर से जमानत की अर्जी दी गई।
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चौथा मामला थाना हलधरपुर क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार विद्यावती देवी के ससुर के नाम जमीन में अभियुक्त जगदीश का नाम कूट रचना से दर्ज कराने और अभद्रता करने के मामले में आरोपी मडैली बुढ़नपुरा निवासी बालकरन पुत्र जगदीश की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। सभी मामलों में सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक सिंह ने नाबालिग लडकी को भगाने के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एक मामला थाना सरायलखंसी क्षेत्र का है। पांच सितंबर 2018 को वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को स्कूल से प्रद्युम्न कुमार भगा ले गया। मामले में आरोपी ओन्हाइच गांव निवासी प्रद्युम्न कुमार पुत्र मुन्नाराम की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। वहीं, दूसरा मामला कोतवाली घोसी थाना क्षेत्र का है।


मामले के अनुसार वादिनी मुकदमा की नाबालिग लड़की अपने ननिहाल गई थी। आरोपी पन्ने लाल 15 जुलाई 2018 को उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया। मामले में आरोपी विक्कमपुर गांव निवासी पन्नेलाल चौहान पुत्र विजाधर चौहान की ओर से जमानत की अर्जी दी गई थी।
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