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प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर आत्महत्या करने के मामले में पांच की जमानत खारिज
Updated Thu, 13 Dec 2018 11:48 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने दहेज प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर विवाहिता के आत्महत्या करने के मामले में आरोपी सास समेत पांच लोगों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा लाल बिहारी की बहन निर्मला की शादी मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के मालो पीटोखर निवासी सुदर्शन चौहान के साथ हुई थी । वादी का कथन है कि दहेज की मांग को लेकर के पति, जेठ ,सास और जेठानी सभी एक मत होकर निर्मला को प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि 23 दिसंबर 2004 को जहर देकर निर्मला को मार डाले। इस पर वादी पक्ष की ओर से थाने में तहरीर दी गई थी। इसके बाद कोर्ट में मामला चल रहा था। मामले में आरोपी मालो पिटोखर निवासी सास सुधा उर्फ सुधि देवी ,जेठानी प्रेम शीला, सोनी देवी तथा जेठ धर्मराज व लालजी उर्फ आल्हा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया।
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अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा लाल बिहारी की बहन निर्मला की शादी मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के मालो पीटोखर निवासी सुदर्शन चौहान के साथ हुई थी । वादी का कथन है कि दहेज की मांग को लेकर के पति, जेठ ,सास और जेठानी सभी एक मत होकर निर्मला को प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि 23 दिसंबर 2004 को जहर देकर निर्मला को मार डाले। इस पर वादी पक्ष की ओर से थाने में तहरीर दी गई थी। इसके बाद कोर्ट में मामला चल रहा था। मामले में आरोपी मालो पिटोखर निवासी सास सुधा उर्फ सुधि देवी ,जेठानी प्रेम शीला, सोनी देवी तथा जेठ धर्मराज व लालजी उर्फ आल्हा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया।
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