फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   दलित के साथ मारपीट करने के मामले में पांच को दो वर्ष की सजा

दलित के साथ मारपीट करने के मामले में पांच को दो वर्ष की सजा

Fri, 15 Jun 2018 01:24 AM IST
Updated Fri, 15 Jun 2018 01:24 AM IST
विज्ञापन
दलित के साथ मारपीट करने के मामले में पांच को दो वर्ष की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो आदिल आफताब अहमद ने दलित के साथ मारपीट और धमकी देने के मामले में नामजद पांच आरोपियों को सुनवाई के बाद गुरुवार को दोषी पाया। सभी को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 14-14 हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र के टड़ियाव गांव का है।
विज्ञापन

मामले के अनुसार, टड़ियांव गांव निवासी कवलभान की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन था कि वह धोबी जाति का है। जमीन की रंजिश को लेकर उसके गांव के ही संजय सिंह और बबलू सिंह पुत्रगण रामबचन सिंह, मुन्ना सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह, रामजन्म सिंह पुत्र घूरहू सिंह तथा सरायलखंसी थाना क्षेत्र के ताजोपुर गांव निवासी रामजी यादव पुत्र रामरुप यादव ने सात दिसंबर 2002 को उसे उसके भाई, उसकी औरत, लड़की को गाली देते हुए घर में घुसकर मारापीटा। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एसपीओ धर्मेंद्र तिवारी ने नौ गवाह पेश किए।
विज्ञापन

एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण संजय, बबलू सिंह, मुन्ना सिंह , रामजन्म सिंह और रामजी यादव को दो-दो साल की सजा और 14 हजार का जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही जुर्माना जमा हो जाने के बाद उसमें से बतौर क्षतिपूर्ति घायल कवलभान, कुन्दन और भोला को 80 प्रतिशन राशि बराबर-बराबर देने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed