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दो नामजद सहित चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
Updated Sat, 21 Jul 2018 11:04 PM IST
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घोसी। कोतवाली पुलिस ने शनिवार को कोर्ट के आदेश पर शनिवार को थाने में चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की। जिसमें सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बड़ागांव निवासी रामसिंह यादव और भोला यादव के खिलाफ नामजद और दो अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है।
घोसी कोतवाली क्षेत्र के भेलउर चंगेरी गांव निवासी सुशील यादव पुत्र फूलचंद यादव ने दर्ज मामले में पुलिस को बताया कि सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बड़ागांव निवासी रामसिंह यादव पुत्र जयकिशुन यादव से उसका परिचय था। तीन वर्ष पूर्व में रामसिंह यादव ने उससे 108 और 102 एंबुलेंस पर बतौर चालक की नियुक्ति कराने का दावा किया। बोला प्रति नियुक्ति का एक लाख रुपया लगेगा। रामसिंह यादव की बातों पर भरोसा करके सुनील यादव ने आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के नरहन गांव निवासी दुष्यंत कुमार पुत्र दुखहरन, धर्मेंद्र पुत्र महावीर, योगेंद्र कुमार पुत्र तिलकधारी और इसरार गांव निवासी ज्ञानेंद्र कुमार पुत्र दीपचंद से बात किया। इसमें चार लोग नियुक्ति कराने के लिए रुपया दिए। 15 फरवरी 2014 को 10 बजे रामसिंह यादव अपने गांव के भोला यादव पुत्र श्रीकीशुन यादव को लेकर भेलउर चंगेरी उसके घर आया। साथ ही चार लोगों की नियुक्ति कराने के लिए चार लाख रुपया, फोटो, मार्कशीट, डीएल आदि लेकर चला गया। इस दौरान उसने दस दिन के अंदर नियुक्ति पत्र मिलने का आश्वासन दिया। लेकिन उन लोगों को कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला। इस पर रुपया देने वाले दबाव बनाने लगें। बातचीत करने पर आरोपी रामसिंह यादव ने 22 नवंबर 2017 को रुपया लेने से इंकार कर दिया। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। कोर्ट के आदेश पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।
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घोसी कोतवाली क्षेत्र के भेलउर चंगेरी गांव निवासी सुशील यादव पुत्र फूलचंद यादव ने दर्ज मामले में पुलिस को बताया कि सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बड़ागांव निवासी रामसिंह यादव पुत्र जयकिशुन यादव से उसका परिचय था। तीन वर्ष पूर्व में रामसिंह यादव ने उससे 108 और 102 एंबुलेंस पर बतौर चालक की नियुक्ति कराने का दावा किया। बोला प्रति नियुक्ति का एक लाख रुपया लगेगा। रामसिंह यादव की बातों पर भरोसा करके सुनील यादव ने आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के नरहन गांव निवासी दुष्यंत कुमार पुत्र दुखहरन, धर्मेंद्र पुत्र महावीर, योगेंद्र कुमार पुत्र तिलकधारी और इसरार गांव निवासी ज्ञानेंद्र कुमार पुत्र दीपचंद से बात किया। इसमें चार लोग नियुक्ति कराने के लिए रुपया दिए। 15 फरवरी 2014 को 10 बजे रामसिंह यादव अपने गांव के भोला यादव पुत्र श्रीकीशुन यादव को लेकर भेलउर चंगेरी उसके घर आया। साथ ही चार लोगों की नियुक्ति कराने के लिए चार लाख रुपया, फोटो, मार्कशीट, डीएल आदि लेकर चला गया। इस दौरान उसने दस दिन के अंदर नियुक्ति पत्र मिलने का आश्वासन दिया। लेकिन उन लोगों को कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला। इस पर रुपया देने वाले दबाव बनाने लगें। बातचीत करने पर आरोपी रामसिंह यादव ने 22 नवंबर 2017 को रुपया लेने से इंकार कर दिया। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। कोर्ट के आदेश पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।
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