फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   जालसाजी और शराब बरामदगी में छह की जमानत खारिज

जालसाजी और शराब बरामदगी में छह की जमानत खारिज

Wed, 14 Feb 2018 12:56 AM IST
Updated Wed, 14 Feb 2018 12:56 AM IST
विज्ञापन
जालसाजी और शराब बरामदगी में छह की जमानत खारिज
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो वीरनायक सिंह ने जालसाजी और शराब बरामदगी के मामले में सुनवाई के बाद छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा मीरा देवी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का आरोप है कि आरोपीगण ने रामानंद के स्थान पर दूसरे को खड़ा करके बैनामा कर दिया। मामले में आरोपीगण चकउथ गांव रामनरायन और रामसनेही पुत्रगण ललित की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसपर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी नंदलाल के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। स्वाट टीम प्रभारी आनंद सिंह ने 30 जनवरी 2018 को 62 पेटी शराब बरामद किया। मामले में आरोपी बलिया जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के जजौली गांव निवासी बृजेश गुप्ता पुत्र पारसनाथ गुप्ता, उभांव थाना क्षेत्र के केसपुर डीयर गांव निवासी अमित यादव पुत्र सुरेश यादव, मुबारक पुर गांव निवासी सुनील पुत्र विक्रमा और हबसापुर गांव निवासी बृजेश कुमार पुत्र भोला की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed