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छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 06 Nov 2018 11:37 PM IST
Updated Tue, 06 Nov 2018 11:37 PM IST
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छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या का प्रयास सहित पांच मामलों में छह आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। उन्होंने यह आदेश बचाव पक्ष और जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।।
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पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, सरायलखंसी थाना क्षेत्र के प्रेमनगर चकिया निवासी रणधीर यादव पुत्र राजेंद्र के ऊपर 28 अक्तूबर 2018 को डीसीएसके पीजी कॉलेज के पास अपराह्न दो बजे अंधाधुंध फायरिंग कर उसे मारा पीटा गया। वादी और अमरजीत को चोटे आई। आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के नसोपुर गांव निवासी सोनू यादव पुत्र वीरेंद्र यादव ने जमानत की अर्जी दी। दूसरा मामला थाना हलधरपुर क्षेत्र का है। 11 अक्तूबर को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह और अन्य पुलिस कर्मियों के ऊपर फायर कर जान से मारने का प्रयास किया गया। मामले में आरोपी बलिया जनपद के रसड़ा थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद निवासी आनंद प्रताप सिंह उर्फ प्रिंस पुत्र रणजीत तथा धनईपुर गांव निवासी राजा राम उर्फ हरिश्चंद्र पुत्र जमुना की ओर से जमानत की अर्जी दी गई।
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तीसरा मामला थाना मधुबन क्षेत्र का है। निरीक्षक नीरज कुमार पाठक ने नौ अगस्त को मिलावटी शराब के साथ आरोपी को पकडा। आरोपी मर्यादपुर निवासी राकेश कुमार भारद्वाज पुत्र महेश ने जमानत कीअर्जी दी। चौथा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। निरीक्षक संजय सिंह ने 28 अक्तूबर 2018 को मिलावटी शराब बरामद किया। आरोपी रसूलपुर मोर्चा निवासी रामसमुझ यादव पुत्र नाथे और संजय यादव उर्फ गोलू पुत्र रामायन की ओर से जमानत की अर्जी दी गई।
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पांचवा मामला हलधरपुर क्षेत्र का है। मखना गांव निवासी शैलेंद्र सिंह के ऊपर पांच अक्तूबर को जानलेवा हमला कर मोबाइल और दो हजार रुपया सामान छीन लिया। आरोपी जनपद बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र के धनईपुर निवासी राजाराम यादव पुत्र जमुना की ओर से जमानत की अर्जी दी गई।
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