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प्रशिक्षण कैंप में गैरहाजिर उर्वरक विक्रेताओं का निरस्त होगा लाइसेंस
Updated Tue, 10 Apr 2018 11:04 PM IST
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मऊ। जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि जनपद के खुदरा, फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के मध्य पीओएस(प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन का वितरण, प्रारंभिक अवशेष की फीडिंग, तकनीकी समस्याओं के निवारण, वर्जन अपडेशन एवं पीओएस मशीनों के सफल संचालन लिए नौ अप्रैल तथा 11अप्रैल को पूर्वाह्न 10 बजे से सायं पांच बजे के मध्य कृषिभवन मऊ के सभागार में प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकास खंडवार निर्धारित तिथि को जनपद के संबंधित फुटकर उर्वरक विक्रेताओं की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रशिक्षण कैंप में जनपद के फुटकर उर्वरक विक्रेताओ को प्रतिभाग करने के लिए विकास खंडवार तिथि निर्धारित की गई है। विकास खण्ड परदहां, कोपागंज, रतनपुरा, घोसी में प्रशिक्षण के लिए नौ अप्रैल, विकास खंड बडरांव, रानीपुर, फतेहपुर मंडाव, मुहम्मदाबाद गोहना, दोहरीघाट में प्रशिक्षण के लिए निर्धारित तिथि 11 अप्रैल निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथियों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से चार्ज पीओएस मशीन, उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, नेट पैक, सीम कार्ड तथा जीएसटी नंबर से संबंधित अभिलेख के साथ सभागार में नियत समय से आवश्यक रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें।किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। जो उर्वरक विक्रेता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं होता है या प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता है, उस स्थिति में उसके विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए निर्गत उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
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