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भाजपा नेता सहित तीन के विरुद्व गैरजमानीय वारंट जारी
Updated Sat, 08 Jul 2017 11:03 PM IST
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मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह ने घर में घुसकर रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी भाजपा नेता भरतलाल राही सहित तीन लोगों के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। साथ ही मामले में सुनवाई के लिए सात अगस्त की तिथि नियत किया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के पूरा दुर्जन राय दक्षिणटोला मुहल्ला निवासी रामनरायन मौर्य की तहरीर पर शहर कोतवाली में 13 जुलाई 2012 को रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें मलिकटोला मुहल्ला निवासी भाजपा नेता भरतलाल राही पुत्र दशरथ, चमारटोला निवासी दिनेश भारती पुत्र गामा भारती तथा क्यारीटोला निवासी खुर्शीद अहमद पुत्र खैरुलबशर को नामजद किया। वादी का आरोपीगण ने उसके घर में घुसकर पांच लाख रुपये रंगदारी की मांग किया। न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। कोर्ट में आरोपियों के हाजिर न होने पर सीजेएम प्रमोद कुमार सिंह ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध गैरजमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया।
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मामले के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के पूरा दुर्जन राय दक्षिणटोला मुहल्ला निवासी रामनरायन मौर्य की तहरीर पर शहर कोतवाली में 13 जुलाई 2012 को रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें मलिकटोला मुहल्ला निवासी भाजपा नेता भरतलाल राही पुत्र दशरथ, चमारटोला निवासी दिनेश भारती पुत्र गामा भारती तथा क्यारीटोला निवासी खुर्शीद अहमद पुत्र खैरुलबशर को नामजद किया। वादी का आरोपीगण ने उसके घर में घुसकर पांच लाख रुपये रंगदारी की मांग किया। न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। कोर्ट में आरोपियों के हाजिर न होने पर सीजेएम प्रमोद कुमार सिंह ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध गैरजमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया।
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