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पास्को और दुराचार में आरोपी की जमानत खारिज
Updated Wed, 05 Jul 2017 11:27 PM IST
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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार ने नाबालिक युवती के साथ दुराचार करने और उसे बंधक बनाए रखने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्को केे सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा की 13 वर्षीय नाबालिक युवती के साथ 30 मार्च 2017 को आरोपी ने दुराचार किया। और अंधेरा होने तक अपना कब्जे में रखा। मामले में आरोपी चिस्तीपट्टी गांव निवासी दीपक चौहान पुत्र कैलाश चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा की 13 वर्षीय नाबालिक युवती के साथ 30 मार्च 2017 को आरोपी ने दुराचार किया। और अंधेरा होने तक अपना कब्जे में रखा। मामले में आरोपी चिस्तीपट्टी गांव निवासी दीपक चौहान पुत्र कैलाश चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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