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Mau News: 31 दिन, 28 मामलों में 46 दोषियों को मिली सजा
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मऊ। जिले में बीते मार्च के 31 दिन में 28 मामलों में अभियोजन पक्ष की पैरवी के चलते 46 दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाया। इसमें हत्या, दहेज हत्या, गैर इरादतन हत्या, दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध के अपराधी शामिल थे।
पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने बताया कि शासन के मंशानुसार डीजीपी की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विशन के तहत चलाए अभियान के में मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से हर जुर्म के दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है।
बीते मार्च माह में हत्या के मामले में तीन तो दहेज हत्या के मामले एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जबकि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में शामिल आरोपी को 25 साल की कठोर सजा के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।
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वहीं मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के गैर इदरातन हत्या के मामले में एक सहित अन्य को सात सात वर्ष की सजा सुनाई गई। जबकि एससीएसटी के मारपीट के अलग अलग तीन मामलों में दस दोषियों को तीन तीन साल की सजा सुनाई गई है।
चोरी बरामदगी के मामले में दो आरोपियों को तीन तीन साल तो अपरहण और हत्या के मामले में एक किशोर को दोषी पाया गया। वहीं आबकारी अधिनियम, चोरी के तीन मामलों में तीन आरोपियों को सजा सुनाई गई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में, मिलावटी शराब, धमकी, मारपीट, लापरवाही से वाहन चलाकर हादसा करने के मामले में 13 दोषियों को सजा सुनाई गई।
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पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने बताया कि शासन के मंशानुसार डीजीपी की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विशन के तहत चलाए अभियान के में मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से हर जुर्म के दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है।
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बीते मार्च माह में हत्या के मामले में तीन तो दहेज हत्या के मामले एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जबकि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में शामिल आरोपी को 25 साल की कठोर सजा के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।
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वहीं मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के गैर इदरातन हत्या के मामले में एक सहित अन्य को सात सात वर्ष की सजा सुनाई गई। जबकि एससीएसटी के मारपीट के अलग अलग तीन मामलों में दस दोषियों को तीन तीन साल की सजा सुनाई गई है।
चोरी बरामदगी के मामले में दो आरोपियों को तीन तीन साल तो अपरहण और हत्या के मामले में एक किशोर को दोषी पाया गया। वहीं आबकारी अधिनियम, चोरी के तीन मामलों में तीन आरोपियों को सजा सुनाई गई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में, मिलावटी शराब, धमकी, मारपीट, लापरवाही से वाहन चलाकर हादसा करने के मामले में 13 दोषियों को सजा सुनाई गई।