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Mau News: दिसंबर 31 दिनों में 31 अपराधियों को सजा
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2024 का आखिरी माह यानी दिसंबर अपराधियों के लिए काल बन कर आया। इस माह 31 अपराधियों को सजा मिली। इसमें चार अपराधियों को आजीवन की कारावास की सजा हुई।
एसपी इलामारन जी ने बताया कि पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए जोर-शोर से कार्रवाई की है। इस वजह से एक से 24 दिसंबर के बीच 15 केसों में प्रभावी पैरवी करते हुए 31 अपराधियों को सजा दिलाई गई। चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास, एक अभियुक्त को 20 वर्ष की कैद, तीन अभियुक्तों को पांच से नौ साल तक की कैद, 12 अभियुक्तों को पांच साल से कम की कैद, तीन अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधी की कैद, चार अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की कैद और चार अभियुक्तों को अर्थदंड की सजा दिलाई।
24 दिन में 31 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। निगरानी सेल ने मुहम्मदाबाद गोहना, मधुबन, कोपागंज, घोसी, हलधरपुर, कोतवाली में दर्ज 15 अभियोगों में प्रभावी पैरवी की है। मधुबन थाने में दर्ज सात, मुहम्मदाबाद गोहना में दर्ज चार अभियोगों में सजा दिलाई है। कोपागंज, कोतवाली, हलधरपुर और घोसी थाने में दर्ज एक-एक अभियोगों में सजा दिलाने में कामयाब हुई है।
15 अभियोगों में सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने 3.75 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसमें एक अभियुक्त पर 80 हजार, चार पर 26,500, 12 पर 20-20 हजार, दो पर 10 हजार, 10 पर दो हजार और दो पर एक हजार का अर्थदंड लगाया है। गवाहों को टूटने नहीं दिया।
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एसपी इलामारन जी ने बताया कि पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए जोर-शोर से कार्रवाई की है। इस वजह से एक से 24 दिसंबर के बीच 15 केसों में प्रभावी पैरवी करते हुए 31 अपराधियों को सजा दिलाई गई। चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास, एक अभियुक्त को 20 वर्ष की कैद, तीन अभियुक्तों को पांच से नौ साल तक की कैद, 12 अभियुक्तों को पांच साल से कम की कैद, तीन अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधी की कैद, चार अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की कैद और चार अभियुक्तों को अर्थदंड की सजा दिलाई।
24 दिन में 31 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। निगरानी सेल ने मुहम्मदाबाद गोहना, मधुबन, कोपागंज, घोसी, हलधरपुर, कोतवाली में दर्ज 15 अभियोगों में प्रभावी पैरवी की है। मधुबन थाने में दर्ज सात, मुहम्मदाबाद गोहना में दर्ज चार अभियोगों में सजा दिलाई है। कोपागंज, कोतवाली, हलधरपुर और घोसी थाने में दर्ज एक-एक अभियोगों में सजा दिलाने में कामयाब हुई है।
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15 अभियोगों में सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने 3.75 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसमें एक अभियुक्त पर 80 हजार, चार पर 26,500, 12 पर 20-20 हजार, दो पर 10 हजार, 10 पर दो हजार और दो पर एक हजार का अर्थदंड लगाया है। गवाहों को टूटने नहीं दिया।
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