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गैर इरादतन हत्या सहित दो मामले में दो की जमानत खारिज
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प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरनायक सिंह ने गैर इरादतन हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, कोपाकोहना गांव निवासिनी सुनीता देवी पत्नी राजेश राजभर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि आरोपीगण ने आठ जनवरी 2019 को उसके पति राजेश राजभर को मारपीटकर घायल कर दिला। इलाज के दौरान राजेश की मौत हो गई। आरोपी भदसामानोपुर गांव नविासी इम्तियाज अहमद पुत्र मुहम्मद मूसा की ओर से जमानत की अर्जी दी गई।
दूसरा मामला भी इसी थाना क्षेत्र का है। इटौरा डोरीपुर गांव निवासिनी चंदा देवी पत्नी ढेलू राजभर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि काली पूजा के विवाद को लेकर 28 अगस्त 2018 को गांव के ही रामध्यान, बीरू, सरवन ,संजय, चुन्ना ने उसके पति ढेलू, पुत्र अमरजीत और रामजनम के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। मामले में आरोपी इटोरा डोरीपुर निवासी चुन्ना राजभर पुत्र जगदीश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।
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पहला मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, कोपाकोहना गांव निवासिनी सुनीता देवी पत्नी राजेश राजभर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि आरोपीगण ने आठ जनवरी 2019 को उसके पति राजेश राजभर को मारपीटकर घायल कर दिला। इलाज के दौरान राजेश की मौत हो गई। आरोपी भदसामानोपुर गांव नविासी इम्तियाज अहमद पुत्र मुहम्मद मूसा की ओर से जमानत की अर्जी दी गई।
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दूसरा मामला भी इसी थाना क्षेत्र का है। इटौरा डोरीपुर गांव निवासिनी चंदा देवी पत्नी ढेलू राजभर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि काली पूजा के विवाद को लेकर 28 अगस्त 2018 को गांव के ही रामध्यान, बीरू, सरवन ,संजय, चुन्ना ने उसके पति ढेलू, पुत्र अमरजीत और रामजनम के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। मामले में आरोपी इटोरा डोरीपुर निवासी चुन्ना राजभर पुत्र जगदीश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।
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