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दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 13 Apr 2019 01:02 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 13 Apr 2019 01:02 AM IST
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दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार, कोपागंज थाना क्षेत्र के चेलाराम का पुरा निवासी राधेश्याम तिवारी पुत्र बच्चा लाल तिवारी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 25 दिसंबर 2012 को जिला जेल में बंद था। उसी दौरान आरोपीा ने उसका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के पहसा गांव निवासी वीरेंद्र चौहान पुत्र रामजन्म चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।
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उधर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक सिंह ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजे ने यह आदेश बचाव और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार, वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को पांच मार्च 2019 को आरोपी बहला फुसला कर भगा ले गया। आरोपी हरदासपुर गांव निवासी मनीष राजभर पुत्र गुलाब राजभर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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