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हाईकोर्ट के निर्देश पर ढहाया अतिक्रमण

Sun, 23 Sep 2018 10:56 PM IST
Updated Sun, 23 Sep 2018 10:56 PM IST
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हाईकोर्ट के निर्देश पर ढहाया अतिक्रमण
घोसी। तहसील क्षेत्र के जामडीह गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर रविवार को तहसीलदार ओपी पांडेय और कोतवाल परमानंद मिश्रा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने सात लोगों के वर्षों पुराने अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन से गिरवा दिया। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती से हड़कंप की स्थिति बनी रही।
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घोसी कोतवाली क्षेत्र के जामडीह गांव निवासी रामलाल की शिकायत पर घोसी तहसील प्रशासन द्वारा 2014 में गांव के ही सागर पुत्र जिलेदार, रामप्रवेश यादव पुत्र राधेश्याम, रामबदन यादव पुत्र साहब, रामबिलास यादव पुत्र केदार, रामनयन यादव पुत्र खरपत्तू, बालकिशुन यादव पुत्र छोटू के द्वारा अतिक्रमण करने के विरुद्ध 112 बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। जहां 2017 में तहसील से बेदखली का आदेश पारित हुआ। लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण न हटाने पर शिकायतकर्ता हाईकोर्ट में चला गया। जिस पर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से अगस्त के अंतिम सप्ताह में अतिक्रमण को हटाने का आदेश देते हुए 26 सितंबर तक कृत कार्यवाही से लिखित जवाब देने को कहा था। जहां हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रविवार को एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार ओपी पांडेय, कोतवाल परमानंद मिश्रा, कानूनगो कतवारू यादव, सर्वेश सिंह, परशुराम यादव पुलिस बल के साथ जामडीह पहुंचे। जहां जेसीबी मशीन से राजस्व अमला ने अतिक्रमण हटवा दिया। तहसीलदार ने अतिक्रमणकारियों को दुबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इससे पहले पुलिस बल और अतिक्रमण तोड़ने से गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा।
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