फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   दो की जमानत अर्जी खारिज

दो की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 06 Mar 2019 10:38 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 06 Mar 2019 10:38 PM IST
विज्ञापन
दो की जमानत अर्जी खारिज
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने नशीला पाउडर और मिलावटी शराब बरामदगी के अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
विज्ञापन

पहला मामला जीआरपी थाना क्षेत्र का है। जीआरपी प्रभारी राघवेंद्र कुमार मिश्रा ने 22 फरवरी को किडिहिरापुर स्टेशन के पास से आरोपी को नशीले पाउडर संग पकड़ा था। आरोपी सुल्तानपुर जनपद के लंभुआ थाना क्षेत्र के धरबाजपुर गांव निवासी रमेश कुमार सिंह पुत्र नरेंद्र बहादुर सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। आबकारी निरीक्षक घोसी नामवर सिंह ने नौ फरवरी को आरोपी को मिलावटी शराब के साथ पकड़ा था। आरोपी रायबरेली जनपद के हलमऊ थाना क्षेत्र के रजऊ का पूरा गांव निवासी रामकिशुन पुत्र भगवती लोध की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed