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तीन आरोपियों की जमानत खारिज

Thu, 18 Apr 2019 11:31 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 18 Apr 2019 11:31 PM IST
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तीन आरोपियों की जमानत खारिज
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने मां की हत्या में आरोपी सहित तीन मामलो में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहले मामले में कोतवाली घोसी क्षेत्र के लाखीपुर गांव निवासी बलदेव पुत्र बालचंद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। वादी का कथन है कि 29 मई 2018 को घर का ताला तोड़ने से मना करने पर आरोपी ने उसकी मां परमी देवी की फावडा से काटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में आरोपी प्रेम सागर ने अर्जी दी थी। दूसरे मामले में गाजीपुर जनपद के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के कादिर शाहपुर गांव निवासी मानसिंह चौहान की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि उसकी पत्नी नीलम 27 अगस्त 2018 को प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर बच्ची के साथ ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली।आरोपी चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव निवासी शशिकला ने जमानत की अर्जी दी थी। तीसरे मामले में सरायलखंसी थाना क्षेत्र के चोरपाकला गांव निवासी राजेश मौर्य पुत्र उददनारायण की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपी लोन के आरसी का हवाला देते हुए अपने को फर्जी एसडीएम बताकर उससे जबरदस्ती रुपया लिया। आरोपी जगदीपुर गांव निवासी ओम प्रकाश यादव ने जमानत की अर्जी दी थी।
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