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गैर इरादतन हत्या सहित दो मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज

Mon, 09 Apr 2018 11:08 PM IST
Updated Mon, 09 Apr 2018 11:08 PM IST
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गैर इरादतन हत्या सहित दो मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने गैर इरादतन हत्या और मिलावटी शराब तथा हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया । जिला जज ने आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। गाजीपुर जनपद के जंगीपुर थाना क्षेत्र के मुंगेसर गांव निवासी मोहम्मद सम्मन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई । वादी का आरोप है कि उसकी बहन पुतुल की शादी आठ वर्ष पूर्व कंधेरी गांव निवासी नूर मोहम्मद के साथ हुई थी। वादी का आरोप है कि 21 फरवरी 2018 को उसके पति नूर मोहम्मद तथा परिवार के अन्य लोगों ने मिलकर उसकी बहन को मारा पीटा जिससे उसकी मौत हो गई । मामले में आरोपी जेठ गुल मोहम्मद पुत्र मुख्तार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। अर्जी पर बचाव पक्ष प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत्त यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है । स्वाट टीम प्रभारी आनंद कुमार सिंह ने बरलाई मोड़ के पास 15 नवंबर 2017 को 200 लीटर मिलावटी शराब बरामद किया । इस दौरान आरोपी पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर कर जान से मारने का प्रयास किया। मामले में आरोपी रानीपुर थाना क्षेत्र के पलिया गांव निवासी अनंत मौर्य पुत्र रणधीर मौर्य की ओर से जमानत की अर्जी दी गई थी। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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