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दो की जमानत खारिज
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने वाहन बरामदगी के दो मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र के हैं।
अभियोजन के अनुसार, थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने एक फरवरीको नगवां गांव स्थित पुलिया से नौ चोरी के वाहन बरामद किए। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव निवासी भूट्टन राम पुत्र सुखराम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। दूसरा मामला भी हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। एसओ विनय कुमार सिंह ने 11 फरवरी को गहनी मोड के पास से चोरी के आठ वाहन बरामद किए। मामले में आरोपी पिंडोहरी गांव निवासी सौरभ कुमार पुत्र शंकर राम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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अभियोजन के अनुसार, थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने एक फरवरीको नगवां गांव स्थित पुलिया से नौ चोरी के वाहन बरामद किए। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव निवासी भूट्टन राम पुत्र सुखराम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। दूसरा मामला भी हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। एसओ विनय कुमार सिंह ने 11 फरवरी को गहनी मोड के पास से चोरी के आठ वाहन बरामद किए। मामले में आरोपी पिंडोहरी गांव निवासी सौरभ कुमार पुत्र शंकर राम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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