{"_id":"5bd36065bdec22699172599a","slug":"131540579429-mau-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"डीएम ने नौ बीएलओ को निलंबित करने का दिया निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डीएम ने नौ बीएलओ को निलंबित करने का दिया निर्देश
Updated Sat, 27 Oct 2018 12:13 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, मतदाता वोटर पंजीकरण का कार्यक्रम एक सितंबर 2018 से 31 अक्तूबर 2018 तक निर्धारित किया गया था। जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा की। जिलाधिकारी ने बीएलओ का कार्य संतोषजनक न मिलने पर नौ बीएलओ को निलंबित करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने बताया कि जो व्यक्ति एक नवंबर 2019 को या इसके पूर्व 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए हों और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वे प्रारूप-6 में अपने सभी विवरण अंकित कर एक पासपोर्ट साइज की अपनी रंगीन फोटो यथा स्थान चस्पा करके तथा दूसरी फोटो फार्म पर नत्थी करके आयु प्रमाण पत्र के साथ जमा करना था। जिससे अधिक से अधिक लोग मतदाता बन सकें, लेकिन किसी बीएलओ का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया। सभी बीएलओ अपने कार्यो के प्रति इमानदारी से कार्य नहीं किए हैं। निर्धारित जेंडर रेसियों के अनुसार कार्य नहीं किया गया। जिसपर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी प्रकट की। जिन बीएलओ का कार्य संतोषजनक नहीं था उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही एवं स्पष्टीकरण तथा बैठक में जो बीएलओ रामजनम चौहान, विकास, दिनेश चंद्र विधान सभा मधुबन, अवधेश सिंह, शेर सिंह विधान सभा घोसी, इंदु देवी, अनिता देवी, प्रेम कुमार विधान सभा मुहम्मदाबाद गोहना, आशा देवी विधान सभा मऊ अनुपस्थित पाए गए उनको निलंबित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही साथ लगाए गए सुपरवाइजरों को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि निर्वाचन से संबंधित जो भी अधिकारी, कर्मचारी लगाए गए हैं शेष पांच दिन बचे हैं यदि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य नहीं किया गया तो उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने के निर्देश दिया गया।इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी हंसराज यादव, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अनुप कुमार, पीआरओ मनीष सिंह, निर्वाचन विभाग सहित सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजर उपस्थित रहे।
विज्ञापन
जिलाधिकारी ने बताया कि जो व्यक्ति एक नवंबर 2019 को या इसके पूर्व 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए हों और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वे प्रारूप-6 में अपने सभी विवरण अंकित कर एक पासपोर्ट साइज की अपनी रंगीन फोटो यथा स्थान चस्पा करके तथा दूसरी फोटो फार्म पर नत्थी करके आयु प्रमाण पत्र के साथ जमा करना था। जिससे अधिक से अधिक लोग मतदाता बन सकें, लेकिन किसी बीएलओ का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया। सभी बीएलओ अपने कार्यो के प्रति इमानदारी से कार्य नहीं किए हैं। निर्धारित जेंडर रेसियों के अनुसार कार्य नहीं किया गया। जिसपर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी प्रकट की। जिन बीएलओ का कार्य संतोषजनक नहीं था उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही एवं स्पष्टीकरण तथा बैठक में जो बीएलओ रामजनम चौहान, विकास, दिनेश चंद्र विधान सभा मधुबन, अवधेश सिंह, शेर सिंह विधान सभा घोसी, इंदु देवी, अनिता देवी, प्रेम कुमार विधान सभा मुहम्मदाबाद गोहना, आशा देवी विधान सभा मऊ अनुपस्थित पाए गए उनको निलंबित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही साथ लगाए गए सुपरवाइजरों को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि निर्वाचन से संबंधित जो भी अधिकारी, कर्मचारी लगाए गए हैं शेष पांच दिन बचे हैं यदि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य नहीं किया गया तो उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने के निर्देश दिया गया।इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी हंसराज यादव, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अनुप कुमार, पीआरओ मनीष सिंह, निर्वाचन विभाग सहित सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजर उपस्थित रहे।
विज्ञापन