{"_id":"59ee2b834f1c1b8e698b7227","slug":"131508780931-mau-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दो मामलों में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दो मामलों में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश
Updated Mon, 23 Oct 2017 11:22 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह ने दो मामलों में सुनवाई के बाद नौ लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश संबंधित थाना प्रभारियों को दिया है।
पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। ख्वाजाजहांपुर मुहल्ला निवासी अनिल कुमार पुत्र बैजनाथ ने कोर्ट में अर्जी दिया। इसमें भोला यादव, लीलावती, शैलेंद्र और कुछ अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है। वादी का आरोप है कि आरोपीगण ने साजिश करके बिना किसी अधिकार के जमीन का बैनामा कराकर नामांतरण आदेश भी करा लिए। तथा नाजायज कब्जा करने और जान माल की धमकी दें रहें हैं। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। कोपागंज थाना क्षेत्र के इंदारा गांव निवासी अभिमन्यु सिंह पुत्र रामदास सिंह ने कोर्ट में अर्जी दिया। इसमें अपने भाई प्रमोद सिंह, उनकी पत्नी पूनम सिंह, आशुतोष कुमार, आर्यवीर सिंह, मुन्ना सिंह और अमित कुमार सिंह को आरोपी बनाया। वादी का आरोप है कि आरोपी ने पिता की मृत्यु के दिनांक में हेराफेरी करके उसके पिता का फर्जी हस्ताक्षर करके शपथ पत्र दाखिल करा और बैनामा कराकर नामांतरण आदेश करा लिया है। तथा नुमाइशी वसीयत भी तैयार किए। वादी का आरोप है कि संपूर्ण अभिलेख कूटरचित है। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश शहर कोतवाल को दिया।
विज्ञापन
पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। ख्वाजाजहांपुर मुहल्ला निवासी अनिल कुमार पुत्र बैजनाथ ने कोर्ट में अर्जी दिया। इसमें भोला यादव, लीलावती, शैलेंद्र और कुछ अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है। वादी का आरोप है कि आरोपीगण ने साजिश करके बिना किसी अधिकार के जमीन का बैनामा कराकर नामांतरण आदेश भी करा लिए। तथा नाजायज कब्जा करने और जान माल की धमकी दें रहें हैं। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। कोपागंज थाना क्षेत्र के इंदारा गांव निवासी अभिमन्यु सिंह पुत्र रामदास सिंह ने कोर्ट में अर्जी दिया। इसमें अपने भाई प्रमोद सिंह, उनकी पत्नी पूनम सिंह, आशुतोष कुमार, आर्यवीर सिंह, मुन्ना सिंह और अमित कुमार सिंह को आरोपी बनाया। वादी का आरोप है कि आरोपी ने पिता की मृत्यु के दिनांक में हेराफेरी करके उसके पिता का फर्जी हस्ताक्षर करके शपथ पत्र दाखिल करा और बैनामा कराकर नामांतरण आदेश करा लिया है। तथा नुमाइशी वसीयत भी तैयार किए। वादी का आरोप है कि संपूर्ण अभिलेख कूटरचित है। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश शहर कोतवाल को दिया।
विज्ञापन