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दो मामलों में चार की जमानत खारिज
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प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरनायक सिंह ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने के मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रभारी जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र के मुहवामोड़ का है। अभियोजन के अनुसार, थानाध्यक्ष हलधरपुर विनय कुमार सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 27 सितंबर 2018 को मुहवा मोड़ स्थित डीडी पब्लिक स्कूल के बच्चों से भरी आटो में प्राइवेट बस के चालक ने धक्का मार दिया, जिससे बच्चे घायल हो गए। इस पर लोगों ने चक्का जाम कर सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी और पुलिस बल पर जानलेवा हमला किया। आरोपी सिकरियां गांव निवासी अतुल पांडेय पुत्र योगेंद्र पांडेय, मऊ कुबेर गांव निवासी मूस पांडेय उर्फ धनंजय पांडेय पुत्र सच्चिदानंद पांडेय, मुहम्मदपुर बरहियां गांव निवासी शशि भूषण पांडेय उर्फ पिंटू पुत्र शिवशंकर पांडेय तथा मेऊडीकला गांव निवासी सुबोध कुमार गुप्ता पुत्र अनिरुद्ध की ओर से अलग-अलग जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।
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मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र के मुहवामोड़ का है। अभियोजन के अनुसार, थानाध्यक्ष हलधरपुर विनय कुमार सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 27 सितंबर 2018 को मुहवा मोड़ स्थित डीडी पब्लिक स्कूल के बच्चों से भरी आटो में प्राइवेट बस के चालक ने धक्का मार दिया, जिससे बच्चे घायल हो गए। इस पर लोगों ने चक्का जाम कर सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी और पुलिस बल पर जानलेवा हमला किया। आरोपी सिकरियां गांव निवासी अतुल पांडेय पुत्र योगेंद्र पांडेय, मऊ कुबेर गांव निवासी मूस पांडेय उर्फ धनंजय पांडेय पुत्र सच्चिदानंद पांडेय, मुहम्मदपुर बरहियां गांव निवासी शशि भूषण पांडेय उर्फ पिंटू पुत्र शिवशंकर पांडेय तथा मेऊडीकला गांव निवासी सुबोध कुमार गुप्ता पुत्र अनिरुद्ध की ओर से अलग-अलग जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।
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