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गैर इरादतन हत्या सहित दो मामलों में दो की जमानत खारिज
Updated Wed, 25 Jul 2018 10:20 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय श्री आहूजा ने गैर इरादतन हत्या और मिलावटी शराब बरामदगी के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा सुभाषचंद्र गुप्ता का लड़का सुरेंद्र गुप्ता 25 जून 2018 को शादी में गया था। वहां लापरवाही के चलते करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी क्षेत्र के अमिला निवासी वकील सोनकर पुत्र स्व. लालता सोनकर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी संजय कुमार सरोज ने मिलावटी शराब के साथ आरोपी को पकड़ा था। मामले में आरोपी मिरवापार दौलसेपुर गांव निवासी संजय यादव पुत्र बृजनाथ यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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पहला मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा सुभाषचंद्र गुप्ता का लड़का सुरेंद्र गुप्ता 25 जून 2018 को शादी में गया था। वहां लापरवाही के चलते करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी क्षेत्र के अमिला निवासी वकील सोनकर पुत्र स्व. लालता सोनकर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी संजय कुमार सरोज ने मिलावटी शराब के साथ आरोपी को पकड़ा था। मामले में आरोपी मिरवापार दौलसेपुर गांव निवासी संजय यादव पुत्र बृजनाथ यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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