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हत्या के मामले में आरोपी दोषमुक्त
Updated Sat, 12 Aug 2017 12:11 AM IST
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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन लालचंद गुप्ता ने गैरइरादतन हत्या के मामले में नामजद एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा नथनपुरा गांव निवासी नंदकुमार पुत्र रामनाथ की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप था कि जमीन के विवाद को लेकर 29 जून 2009 को उसके पिता रामनाथ की हत्या कर दी गई। मामले में परमेश राजभर पुत्र जीवनंदन को आरोपी बनाया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी ने कुल पांच गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से दो गवाहों को पेशकर अधिवक्ता सूर्यनाथ यादव ने तर्क दिया कि आरापी को झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर एपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी परमेश को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। विनोद कुमार सिंह
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा नथनपुरा गांव निवासी नंदकुमार पुत्र रामनाथ की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप था कि जमीन के विवाद को लेकर 29 जून 2009 को उसके पिता रामनाथ की हत्या कर दी गई। मामले में परमेश राजभर पुत्र जीवनंदन को आरोपी बनाया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी ने कुल पांच गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से दो गवाहों को पेशकर अधिवक्ता सूर्यनाथ यादव ने तर्क दिया कि आरापी को झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर एपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी परमेश को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। विनोद कुमार सिंह
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