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लाउडस्पीकर पर अब होगी सख्ती
Updated Sun, 14 Jan 2018 12:01 AM IST
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पहसा। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर न बजाने के मामले में पुलिस प्रशासन आगे की कवायद में जुट गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद हलधरपुर पुलिस ऐसे स्थानों के चिन्हीकरण एवं लोगों को परमीशन के लिए आवेदन की प्रकिया समझाने में जुट गई है। ऐसा न करने पर आगामी 15 जनवरी के बाद कार्रवाई शुरु कर देगी।
घर में मांगलिक कार्यक्रम हो, धार्मिक आयोजन हो अथवा किसी राजनैतिक दल की सभा हो ऐसे मामलों मे लाउडस्पीकर बजाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने इसे अमलीजामा पहनाने की कवायद तेज कर दी है। धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा,आदि के प्रबंधक को लाउडस्पीकर बजाने के लिए 14 जनवरी तक अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।15 जनवरी के बाद अभियान चलाकर बिना अनुमति के बज रहे लाउडस्पीकरों को हटा दिया जाएगा। पुलिस के अनुसार धार्मिक स्थलों और अन्य आयोजनों में लाउडस्पीकर बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी।नये नियमों के अनुसार बारात, जुलूस और हरिकीर्तन जैसे आयोजनों पर भी यह आदेश लागू होगा।अलग- अलग श्रेणियों के लिए वैल्यूम के मानक तय किए गये है।इसके अलावा भिन्न- भिन्न स्थानों के लिए दिन और रात का मानक भी तय किया गया है।
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घर में मांगलिक कार्यक्रम हो, धार्मिक आयोजन हो अथवा किसी राजनैतिक दल की सभा हो ऐसे मामलों मे लाउडस्पीकर बजाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने इसे अमलीजामा पहनाने की कवायद तेज कर दी है। धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा,आदि के प्रबंधक को लाउडस्पीकर बजाने के लिए 14 जनवरी तक अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।15 जनवरी के बाद अभियान चलाकर बिना अनुमति के बज रहे लाउडस्पीकरों को हटा दिया जाएगा। पुलिस के अनुसार धार्मिक स्थलों और अन्य आयोजनों में लाउडस्पीकर बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी।नये नियमों के अनुसार बारात, जुलूस और हरिकीर्तन जैसे आयोजनों पर भी यह आदेश लागू होगा।अलग- अलग श्रेणियों के लिए वैल्यूम के मानक तय किए गये है।इसके अलावा भिन्न- भिन्न स्थानों के लिए दिन और रात का मानक भी तय किया गया है।
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