फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Wife gets life imprisonment for killing husband with her lover

Mathura News: प्रेमी संग पति की हत्या करने में पत्नी को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Mar 2025 12:44 AM IST
विज्ञापन
Wife gets life imprisonment for killing husband with her lover
मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या द्वितीय राकेश सिंह की अदालत ने किशोर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने घटना के दो साल बाद अपना फैसला सुनाया है।
विज्ञापन

सुरीर के गांव बेरा निवासी विक्रम सिंह का भाई शिव कुमार उर्फ छोटू 9 फरवरी 2023 को अचानक से गायब हो गया था। परिजन के पूछताछ के बाद पत्नी ने पति की हत्या करने की बात बताई थी। साथ ही पुलिस ने गांव बेरा के पास बंद पड़े भट्ठे के नाले से शिव कुमार का शव बरामद किया था। इसके बाद शिव कुमार के भाई की तहरीर पर पत्नी व बाल अपचारी के खिलाफ सुरीर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया।
विज्ञापन

पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने सुनवाई के लिए किशोर प्रेमी को किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया था। शनिवार को मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या दो में हुई। तमाम साक्ष्य व गवाहों के मद्देनजर राकेश सिंह की अदालत ने पत्नी को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दोषी पत्नी गिरफ्तार के बाद जेल में ही बंद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
चोरी के मामले में दोषी को पांच माह की सजा
मथुरा। न्यायालय एसीजेएम प्रथम ने चोरी के मामले में दोषी को पांच माह की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी गब्बर सिंह आगरा के ट्रांस यमुनानगर निवासी नगला किशनलाल का रहने वाला है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed