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Mathura News: कानपुर के इंस्पेक्टर के खिलाफ वारंट जारी
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मथुरा। नौहझील थाने में दर्ज किशोरी से दुष्कर्म के चार साल पुराने मुकदमे में विवेचक को गवाही के लिए कोर्ट में न आना भारी पड़ गया है। एडीजे (विशेष पॉक्सो) रामकिशोर की अदालत ने जमानती वारंट जारी कर दिया है। इसके साथ ही 23 जनवरी को अदालत में पेश करने का आदेश पुलिस को दिया है। विवेचक राकेश कुमार शर्मा वर्तमान में कानपुर नगर के स्वरूप नगर थाने में बतौर इंस्पेक्टर तैनात हैं।
स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि वर्ष 2020 में नौहझील थाना क्षेत्र की एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में हमवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उसकी विवेचना राकेश कुमार शर्मा द्वारा की गई थी। कोर्ट में मुकदमे की फाइल विवेचक की अंतिम गवाही होने के चलते लंबित है। राकेश कुमार शर्मा पिछली कई तारीखों पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। बुधवार को अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को 23 जनवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
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स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि वर्ष 2020 में नौहझील थाना क्षेत्र की एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में हमवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उसकी विवेचना राकेश कुमार शर्मा द्वारा की गई थी। कोर्ट में मुकदमे की फाइल विवेचक की अंतिम गवाही होने के चलते लंबित है। राकेश कुमार शर्मा पिछली कई तारीखों पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। बुधवार को अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को 23 जनवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
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