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Mathura News: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी, जानें पूरा मामला
Sat, 27 Dec 2025 11:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 27 Dec 2025 11:42 AM IST
सार
मथुरा में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। पीड़िता कोर्ट में दुष्कर्म के आरोप को साबित करने में नाकाम रही।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
घर में घुसकर विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे त्वरित न्यायालय (महिला विरुद्ध अपराध) प्रथम विजय कुमार सिंह की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। पीड़िता कोर्ट में दुष्कर्म के आरोप को साबित करने में नाकाम रही।
हाईवे थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली विवाहिता 16 सितंबर 2021 की दोपहर को अपने घर पर अकेली थी। उसका पति काम पर गया हुआ था। इसी बीच दोपहर करीब दो बजे पड़ोस में रहने वाला छोटू उर्फ बलबीर सिंह छत के रास्ते उसके घर में घुस आया।
उसने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत और दुष्कर्म किया। शाम को जब पति घर आया तो पीड़िता ने उसे अवगत कराया। पुलिस ने 21 सितंबर 2021 को पड़ोसी छोटू उर्फ बलवीर के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया था।
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हाईवे थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली विवाहिता 16 सितंबर 2021 की दोपहर को अपने घर पर अकेली थी। उसका पति काम पर गया हुआ था। इसी बीच दोपहर करीब दो बजे पड़ोस में रहने वाला छोटू उर्फ बलबीर सिंह छत के रास्ते उसके घर में घुस आया।
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उसने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत और दुष्कर्म किया। शाम को जब पति घर आया तो पीड़िता ने उसे अवगत कराया। पुलिस ने 21 सितंबर 2021 को पड़ोसी छोटू उर्फ बलवीर के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया था।
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