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Mathura News: भाई-बहन को गोली मारकर घायल करने वाले की जमानत अर्जी खारिज
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मथुरा। मगोर्रा थाना क्षेत्र के गांव अहमल में घर के बाहर चबूतरे पर सो रहे भाई-बहन को गोली मारकर घायल करने वाले की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है।
थाना क्षेत्र के गांव अहमल निवासी चंद्रपाल सिंह के पुत्र विश्वेंद्र और पुत्री शालू को 25 अप्रैल की रात कार सवारों ने गोली मारकर घायल कर दिया। कार सवारों की गोली विश्वेंद्र की जांग को पार करते हुए शालू के पेट में जाकर धंस गई। इस मामले में घायलों के पिता चंद्रपाल ने शीशराम निवासी हरिओम और अरविंद, नोविसा निवासी अजय, अहमल निवासी वीरेंद्र सिंह व हरिकेश समेत दो अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 29 अप्रैल को हरिओम, अरविंद और अजय तथा 22 जुलाई 2025 वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया।
गोली मारने के आरोप में जेल में बंद वीरेंद्र सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। डीजीसी की दलील, साक्ष्य और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं इस मामले में अजय की जमानत हाईकोर्ट से हो चुकी है।
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थाना क्षेत्र के गांव अहमल निवासी चंद्रपाल सिंह के पुत्र विश्वेंद्र और पुत्री शालू को 25 अप्रैल की रात कार सवारों ने गोली मारकर घायल कर दिया। कार सवारों की गोली विश्वेंद्र की जांग को पार करते हुए शालू के पेट में जाकर धंस गई। इस मामले में घायलों के पिता चंद्रपाल ने शीशराम निवासी हरिओम और अरविंद, नोविसा निवासी अजय, अहमल निवासी वीरेंद्र सिंह व हरिकेश समेत दो अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 29 अप्रैल को हरिओम, अरविंद और अजय तथा 22 जुलाई 2025 वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया।
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गोली मारने के आरोप में जेल में बंद वीरेंद्र सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। डीजीसी की दलील, साक्ष्य और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं इस मामले में अजय की जमानत हाईकोर्ट से हो चुकी है।
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