{"_id":"676866b218a78c3cf70d3e15","slug":"the-accused-of-extorting-money-against-the-former-mla-withdrew-the-case-mathura-news-c-369-1-mt11002-122516-2024-12-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP: कांग्रेस के पूर्व विधायक को मिली बड़ी राहत, 87 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाने वाले ने केस लिया वापस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: कांग्रेस के पूर्व विधायक को मिली बड़ी राहत, 87 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाने वाले ने केस लिया वापस
Mon, 23 Dec 2024 01:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संंवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संंवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Dec 2024 01:16 PM IST
सार
पूर्व कांग्रेस विधायक प्रदीप माथुर को बड़ी राहत मिल गई है। उन पर 87 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाने वाले ने कोर्ट में अपना केस वापस ले लिया है।
विज्ञापन
कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
मथुरा-वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक प्रदीप माथुर पर 87 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाने वाले ने कोर्ट में अपना केस वापस ले लिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छवि कुमारी की कोर्ट ने वादी मुकदमा दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-2 छवि कुमारी की अदालत में पूर्व विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी की याचिका दायर दी थी। याचिका में हाईवे थाना क्षेत्र के रहने वाले राधापुरम स्टेट निवासी प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने 2021 में गोवर्धन रोड स्थित प्रतापबाग की फर्जी रजिस्ट्री दिखाकर जमीन बेचने के नाम पर 87.50 लाख रुपये लिए। पूर्व विधायक ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं की। रुपये वापस मांगने पर 50 हजार रुपये वापस किए। जबकि 87 लाख रुपये वापस नहीं दिए।
काफी प्रयास के बाद भी जब रुपये नहीं मिले तो उन्होंने 20 अक्तूबर 2024 को कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने सीओ सिटी को 14 नवंबर तक मामले की रिपोर्ट देने के आदेश दिए। 20 नवंबर 2024 को याचिकाकर्ता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छवि कुमारी की अदालत याचिका दायर की और रुपये वापस मिलने की जानकारी देते हुए वाद को निरस्त करने का प्रार्थना दिया।
विज्ञापन
16 दिसंबर को प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में सुनवाई हुई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-2 छवि कुमारी की कोर्ट ने पुलिस की आख्या भी तलब की। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र में कहा कि वह मुकदमे को आगे नहीं चलाना चाहता है। वादी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-2 छवि कुमारी की अदालत में पूर्व विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी की याचिका दायर दी थी। याचिका में हाईवे थाना क्षेत्र के रहने वाले राधापुरम स्टेट निवासी प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने 2021 में गोवर्धन रोड स्थित प्रतापबाग की फर्जी रजिस्ट्री दिखाकर जमीन बेचने के नाम पर 87.50 लाख रुपये लिए। पूर्व विधायक ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं की। रुपये वापस मांगने पर 50 हजार रुपये वापस किए। जबकि 87 लाख रुपये वापस नहीं दिए।
विज्ञापन
काफी प्रयास के बाद भी जब रुपये नहीं मिले तो उन्होंने 20 अक्तूबर 2024 को कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने सीओ सिटी को 14 नवंबर तक मामले की रिपोर्ट देने के आदेश दिए। 20 नवंबर 2024 को याचिकाकर्ता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छवि कुमारी की अदालत याचिका दायर की और रुपये वापस मिलने की जानकारी देते हुए वाद को निरस्त करने का प्रार्थना दिया।
विज्ञापन
16 दिसंबर को प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में सुनवाई हुई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-2 छवि कुमारी की कोर्ट ने पुलिस की आख्या भी तलब की। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र में कहा कि वह मुकदमे को आगे नहीं चलाना चाहता है। वादी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया।