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हत्या की कोशिश में पति-पत्नी सहित तीन को दस-दस वर्ष का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Mar 2022 11:45 PM IST
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Ten years imprisonment to three including husband and wife for attempt to murder
मथुरा। छह वर्ष पूर्व मकान पर कब्जे को लेकर किए गए हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने पति-पत्नी सहित एक अन्य महिला को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों अभियुक्त वारदात के बाद से जमानत पर थे। सजा सुनाने के बाद अदालत ने तीनोें को जेल भेज दिया।
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७ सितंबर २०१५ को राया के गांव अनौड़ा निवासी माया देवी मकान पर कब्जा करने के लिए अपने देवर राजीव, देवरानी राखी और उसकी सहेली ममता ने गले में दुपट्टे का फंदा डालकर हत्या की कोशिश का मामला थाना राया में दर्ज कराया था। एफआईआर के बाद पुलिस ने चार्ज शीट लगा दी। केस की सुनवाई एडीजे पंचम राम किशोर की अदालत ने की।
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अभियोजन पक्ष की ओर से आठ की गवाही के बाद अदालत ने बृहस्पतिवार को सभी को दोष सिद्ध कर दिया तथा शुक्रवार को अभियुक्त राजीव, उसकी पत्नी राखी तथा उसकी सहेली ममता को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। एडीजीसी अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि ममता पर अदालत ने छह हजार का जुर्माना लगाया है। जबकि राजीव और राखी पर पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया है।
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