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Mathura News: जेल में मनेगी शंकर सेठ की दिवाली
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मथुरा। छटीकरा रोड पर डालमिया फार्म हाउस में 454 पेड़ काटने के आरोप में शंकर सेठ समेत 31 आरोपियों की दिवाली जेल में मनना तय हो गया है। बृहस्पतिवार को शंकर सेठ के अधिवक्ताओं ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई की तारीख चार नवंबर तय कर दी। ऐसे में शंकर सेठ की दिवाली जेल में ही मनना तय माना जा रहा है।
एसीजेएम (प्रथम) ने बुधवार को शंकर सेठ समेत 31 आरोपियों को जेल भेज दिया। बृहस्पतिवार को शंकर सेठ के अधिवक्ताओं ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। दिवाली 31 अक्तूबर की है। ऐसे में शंकर सेठ समेत सभी 31 आरोपियों की दिल्ली जेल में ही मनेगी। उधर, बृहस्पतिवार को विद्युत विभाग के मामले में स्पेशल जज ईसी एक्ट की अदालत में सुनवाई थी, लेकिन आरोपियों के हाजिर न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
अधिवक्ता के मुताबिक अंतरिम जमानत के लिए आरोपी को कोर्ट में हाजिर होना होता है। यदि वह हाजिर नहीं होता तो अंतरिम जमानत रद्द हो जाती है। इसके लिए मुकदमे की विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को कोर्ट में मौजूद होकर बताना होता है कि कि आरोपी जेल में हैं और वह हाजिर नहीं हो सकता है। इसके बाद उन्हें रेगुलर जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है।
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आज सीजेएम की अदालत में हाजिर होगा शंकर सेठ
मथुरा। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में शुक्रवार को सीजेएम की अदालत में शंकर सेठ को हाजिर होना है। यहां भी उसकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई होनी है। सीजेएम ने जैंत पुलिस से शंकर सेठ के खिलाफ थाने में कितने मुकदमे दर्ज हैं इसकी आख्या मांगी है।
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एसीजेएम (प्रथम) ने बुधवार को शंकर सेठ समेत 31 आरोपियों को जेल भेज दिया। बृहस्पतिवार को शंकर सेठ के अधिवक्ताओं ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। दिवाली 31 अक्तूबर की है। ऐसे में शंकर सेठ समेत सभी 31 आरोपियों की दिल्ली जेल में ही मनेगी। उधर, बृहस्पतिवार को विद्युत विभाग के मामले में स्पेशल जज ईसी एक्ट की अदालत में सुनवाई थी, लेकिन आरोपियों के हाजिर न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
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अधिवक्ता के मुताबिक अंतरिम जमानत के लिए आरोपी को कोर्ट में हाजिर होना होता है। यदि वह हाजिर नहीं होता तो अंतरिम जमानत रद्द हो जाती है। इसके लिए मुकदमे की विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को कोर्ट में मौजूद होकर बताना होता है कि कि आरोपी जेल में हैं और वह हाजिर नहीं हो सकता है। इसके बाद उन्हें रेगुलर जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है।
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आज सीजेएम की अदालत में हाजिर होगा शंकर सेठ
मथुरा। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में शुक्रवार को सीजेएम की अदालत में शंकर सेठ को हाजिर होना है। यहां भी उसकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई होनी है। सीजेएम ने जैंत पुलिस से शंकर सेठ के खिलाफ थाने में कितने मुकदमे दर्ज हैं इसकी आख्या मांगी है।