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दुष्कर्म के प्रयास में दोषी युवक को सात वर्ष का कारावास
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मथुरा। नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी युवक को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो द्वितीय अदालत ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त वारदात के बाद वारंट पर जेल में था।
वारदात १४ मई २०१३ की है। महावन थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग किशोरी को पड़ोसी युवक सतीश बिस्किट दिलाने के बहाने खेत में ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। बालिका के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए। जिन्हें देखकर युवक भाग निकला। किशोरी के पिता ने महावन थानेे में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया।
मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय अमर सिंह ने अभियोजन की ओर से पांच गवाह परीक्षित कराकर अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और ६० हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि अर्थदंड न देने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने बताया कि अभियुक्त की शुरूआत में जमानत हो गई थी लेकिन बाद मेें उसे वारंट पर जेल भेजा गया था। वर्तमान मेें वह जेल में है। संवाद
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वारदात १४ मई २०१३ की है। महावन थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग किशोरी को पड़ोसी युवक सतीश बिस्किट दिलाने के बहाने खेत में ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। बालिका के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए। जिन्हें देखकर युवक भाग निकला। किशोरी के पिता ने महावन थानेे में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया।
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मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय अमर सिंह ने अभियोजन की ओर से पांच गवाह परीक्षित कराकर अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और ६० हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि अर्थदंड न देने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने बताया कि अभियुक्त की शुरूआत में जमानत हो गई थी लेकिन बाद मेें उसे वारंट पर जेल भेजा गया था। वर्तमान मेें वह जेल में है। संवाद