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Mathura News: दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा सुरक्षित

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Oct 2023 11:12 PM IST
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Rape accused found guilty, punishment reserved
मथुरा। एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम रामराज की अदालत से शुक्रवार को दुष्कर्म के एक आरोपी को सबूतों व गवाही के आधार पर दोषी करार दिया गया। हालांकि कोर्ट ने सजा सुरक्षित रख ली। 16 अक्तूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।
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नौहझील थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला, वृंदावन के एक मंदिर में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करती थी। उसके साथ मंदिर पर सहयोगी सुरक्षा गार्ड के तौर पर प्रवेश कुमार उर्फ अभय चौधरी भी तैनात था। प्रवेश ने 23 जनवरी 2019 की सुबह किसी बात को लेकर महिला सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट कर दी। प्रवेश महिला गार्ड को जबरन अपने साथ रखना चाहता था। प्रवेश महिला गार्ड के साथ मारपीट कर रहा था, तभी उसका पति आ गया।
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उसने पत्नी को प्रवेश से बचाया और पत्नी के साथ मारपीट और दुष्कर्म का मुकदमा वृंदावन थाने में दर्ज कराया। एडीजीसी ने बताया कि पुलिस ने प्रवेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। दौरा-ए-विवेचना अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए सबूतों, गवाही के आधार पर अदालत ने प्रवेश कुमार पर लगे आरोप सही पाते हुए उसे दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 16 अक्तूबर को होगी। अभियुक्त जमानत पर था। दोष सिद्ध के बाद अदालत ने उसे जेल भेज दिया।
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