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Mathura News: माया टीला हादसे के मुख्य आरोपी सुनील चैन पर लगी रासुका
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सुनील चैन।
मथुरा। माया टीला हादसे के मुख्य आरोपी पर पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) की कार्रवाई की है। सुनील चैन उर्फ सुनील गुप्ता जमानत के प्रयास में जुटा है। सुनील जमानत पर बाहर आने के बाद शांति व्यवस्था भंग, साक्ष्य और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए पुलिस ने रासुका की कार्रवाई की है। रासुका लगने के बाद सुनील चैन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।
एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि 15 जून को माया टीले की खुदाई के दौरान छह मकान ढह गए थे। दो सगी बहनों और एक व्यक्ति की मौत हुई थी। पुलिस ने अवैध रूप से खुदाई करने वाले मंडी रामदास स्थित गली कानूनगो निवासी सुनील चैन और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और घटना के तीन बाद सुनील चैन और उसके साथी पप्पू ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में सुनील चैन और पप्पू ठेकेदार जिला कारागार में बंद हैं और जमानत पर छूटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके जमानत पर रिहा होने से लोक व्यवस्था पुनः छिन्न-भिन्न होने की संभावना है। इसलिए सुनील चैन के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है।
यह है सुनील चैन का आपराधिक इतिहास
एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सुनील चैन के खिलाफ पूर्व में भी आधा दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं। थाना सुरीर में 2018 में हत्या, सबूत मिटाने और साजिश करने का मुकदमा दर्ज है। थाना गोविंद नगर में ही 2019 में पॉक्सो एक्ट, 2020 में मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज है। गोवर्धन थाने में 2024 में हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज बनाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
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एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि 15 जून को माया टीले की खुदाई के दौरान छह मकान ढह गए थे। दो सगी बहनों और एक व्यक्ति की मौत हुई थी। पुलिस ने अवैध रूप से खुदाई करने वाले मंडी रामदास स्थित गली कानूनगो निवासी सुनील चैन और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और घटना के तीन बाद सुनील चैन और उसके साथी पप्पू ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में सुनील चैन और पप्पू ठेकेदार जिला कारागार में बंद हैं और जमानत पर छूटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके जमानत पर रिहा होने से लोक व्यवस्था पुनः छिन्न-भिन्न होने की संभावना है। इसलिए सुनील चैन के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है।
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यह है सुनील चैन का आपराधिक इतिहास
एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सुनील चैन के खिलाफ पूर्व में भी आधा दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं। थाना सुरीर में 2018 में हत्या, सबूत मिटाने और साजिश करने का मुकदमा दर्ज है। थाना गोविंद नगर में ही 2019 में पॉक्सो एक्ट, 2020 में मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज है। गोवर्धन थाने में 2024 में हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज बनाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
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