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Mathura: माया टीला खुदाई के मुख्य आरोपी पर लगी रासुका, घटना में दो सगी बहनों समेत तीन की हुई थी माैत

Thu, 03 Jul 2025 05:36 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अरुन पाराशर Updated Thu, 03 Jul 2025 05:36 PM IST
सार

15 जून को माया टीला खुदाई के दौरान छह मकान ढह गए थे। इसमें दो सगी बहनों और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। कई परिवार बेघर हो गए थे।

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NSA imposed on main accused of Maya Tila excavation
मथुरा में गिरा टीला। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

मथुरा में थाना गोविंद नगर की कच्ची सड़क स्थित माया टीला खुदाई के मुख्य आरोपी पर पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) की कार्रवाई की है। सुनील चैन उर्फ सुनील गुप्ता जमानत के प्रयास में जुटा है। सुनील चैन जमानत पर बाहर आने के बाद शांति व्यवस्था भंग होने और साक्ष्य और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की है। रासुका लगने के बाद सुनील चैन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।  
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एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि 15 जून को माया टीला खुदाई के दौरान छह मकान ढह गए थे। मकान ढहने के कारण दो सगी बहनों और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। माया टीला की अवैध खुदाई में मकान ढह जाने के कई परिवार बेघर हो गए। माया टीला के निवासियों में भय व्याप्त हो गया। खुदाई करने वालों के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। इसके कारण लोक व्यवस्था पूर्णतः छिन्न-भिन्न हो गयी थी। 
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पुलिस ने अवैध खुदाई करने वाले मंडी रामदास स्थित गली कानूनगो निवासी सुनील चैन और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। साथ ही गिरफ्तारी पर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया। पुलिस ने घटना के तीन बाद ही सुनील चैन और उसके साथी पप्पू ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में सुनील चैन और पप्पू ठेकेदार जिला कारागार में बंद है और जमानत पर छूटने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। इसके जमानत पर रिहा होने से लोक व्यवस्था पुनः छिन्न-भिन्न होने की पूर्ण संभावना है। साथ ही गवाहों को डराने धमकाने व साक्ष्यों को प्रभावित करने भी कर सकता है। इसी के चलते सुनील चैन के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है। 

यह है सुनील चैन का आपराधिक इतिहास
एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि सुनील चैन के खिलाफ पूर्व में भी आधा दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं। थाना सुरीर में 2018 में हत्या, सबूत मिटाने और साजिश करने का मुकदमा दर्ज है। थाना गोविंद नगर में ही 2019 में पॉक्सो एक्ट, 2020 में मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज है। गोवर्धन थाने में 2024 में हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज बनाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

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