फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   no right for woman in bankebihari mandir committee

बांकेबिहारी मंदिर प्रबंध कमेटी में महिलाओं को नहीं है कोई अधिकार

Tue, 20 Sep 2016 12:39 AM IST
अमर उजाला वृंदावन
अमर उजाला वृंदावन Updated Tue, 20 Sep 2016 12:39 AM IST
विज्ञापन
no right for woman in bankebihari mandir committee
बांकेबिहारी मंदिर
विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर की प्रबंध कमेटी में महिलाओं को किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं है। सेवायतों के परिवार की महिलाओं को ठाकुरजी के सेवाधिकार, प्रसाद, पारस और वोट देने का भी अधिकार नहीं है, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार हैं।
विज्ञापन


हरिदास बिहारी फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष और ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के सेवायत प्रह्लाद वल्लभ गोस्वामी ने इस असामान्यता को मिटाने के लिए न्यायालय की शरण लेने की बात कही है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि वर्ष 1939 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशन में तैयार की गई मंदिर की स्कीम में भी विशेष परिस्थितियों में सेवायत परिवार की महिलाओं के अधिकार घोषित किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


अब तक मंदिर की स्कीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नतीजन आजतक गोस्वामी समाज की महिलाएं अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं।

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर प्रबंध कमेटी के चुनावों से जुड़ा एक पहलू यह भी है कि मंदिर प्रबंध कमेटी के चुनावों में सेवायत परिवारों की सामान्य महिलाओं को मतदान का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।


विशिष्ट परिस्थितियों में केवल ऐसी विधवा महिलाओं को ही वोट डालने का अधिकार है जिनके उत्तराधिकारी नाबालिग हैं। मंदिर प्रबंध कमेटी में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का भी कोई प्रावधान नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed