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UP: क्लीनिक में हुआ था महिला से दुष्कर्म...अपंजीकृत चिकित्सक को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
Wed, 16 Jul 2025 09:27 PM IST
अरुन पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अरुन पाराशर
Updated Wed, 16 Jul 2025 09:27 PM IST
सार
एसआरटी पॉलीक्लीनिक में भर्ती महिला ने अपंजीकृत चिकित्सक अनिल कुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 12 घंटे के अंदर ही झंडीपुर मोड़ स्थित हाईवे से आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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कोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
मथुरा के फरह थाना क्षेत्र के गांव झंडीपुर मोड़ स्थित क्लीनिक में महिला से दुष्कर्म करने वाले अपंजीकृत चिकित्सक की जमानत अर्जी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया है। आरोपी ने 15 जुलाई को कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करते हुए उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि फरह थाना क्षेत्र में 12 जुलाई की रात को एसआरटी पॉलीक्लीनिक में भर्ती महिला ने अपंजीकृत चिकित्सक अनिल कुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 12 घंटे के अंदर ही झंडीपुर मोड़ स्थित हाईवे से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया।
आरोपी के अधिवक्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के यहां 15 जुलाई को जमानत अर्जी लगाई। कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई की और इसे गंभीर अपराध माना। आरोपी के अधिवक्ता जमानत के लिए कोई ठोस आधार भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसलिए कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अब आरोपी के चिकित्सक जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने की तैयारी में जुट गए हैं।
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एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि फरह थाना क्षेत्र में 12 जुलाई की रात को एसआरटी पॉलीक्लीनिक में भर्ती महिला ने अपंजीकृत चिकित्सक अनिल कुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 12 घंटे के अंदर ही झंडीपुर मोड़ स्थित हाईवे से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया।
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आरोपी के अधिवक्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के यहां 15 जुलाई को जमानत अर्जी लगाई। कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई की और इसे गंभीर अपराध माना। आरोपी के अधिवक्ता जमानत के लिए कोई ठोस आधार भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसलिए कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अब आरोपी के चिकित्सक जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने की तैयारी में जुट गए हैं।
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