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मथुरा: धारा १४४ का उल्लंघन करने के आरोपी पूर्व मंत्री सहित १७ भाजपाई दोष मुक्त
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मथुरा। वर्ष २०१२ के चुनाव के दौरान शहर में धारा १४४ का उल्लंघन करने के आरोपी भाजपाइयों को एडीजे-7 के न्यायाधीश कमलेश पाठक ने दोष मुक्त कर प्रकरण को समाप्त कर दिया। इस संबंध में न्यायालय ने शनिवार को आदेश दिया।
७ जून २०१२ को चुनाव के दौरान धारा १४४ का पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग सहित अन्य भाजपाइयों ने किया। इस संबंध में कोतवाली के उपनिरीक्षक वहीद रहमान द्वारा सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
जिसकी सुनवाई करते हुए एडीजे ७ कमलेश कुमार पाठक स्पेशल एमएलए कोर्ट ने न केवल प्रकरण समाप्त किया बल्कि प्रकरण के अभियुक्तगण रविकांत गर्ग, तेजवीर सिंह, मुरली मनोहर कूड़ा, शिव कुमार रावत, विष्णु अग्रवाल, बंटा उर्फ विजयपाल यादव, हरी शंकर उर्फ राजू, नट्टू, रिंकू शर्मा, सुनील अग्रवाल, रमेश चतुर्वेदी, श्यामू चतुर्वेदी, सिद्घार्थ लोधी, चिंता हरण चतुर्वेदी, राम किशन पाठक, मुकेश खंडेलवाल, सुनील चतुर्वेदी को भी दोष मुक्त का दिया।
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एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने सभी को बरी कर दिया है और प्रकरण को समाप्त कर दिया है। संवाद
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७ जून २०१२ को चुनाव के दौरान धारा १४४ का पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग सहित अन्य भाजपाइयों ने किया। इस संबंध में कोतवाली के उपनिरीक्षक वहीद रहमान द्वारा सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
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जिसकी सुनवाई करते हुए एडीजे ७ कमलेश कुमार पाठक स्पेशल एमएलए कोर्ट ने न केवल प्रकरण समाप्त किया बल्कि प्रकरण के अभियुक्तगण रविकांत गर्ग, तेजवीर सिंह, मुरली मनोहर कूड़ा, शिव कुमार रावत, विष्णु अग्रवाल, बंटा उर्फ विजयपाल यादव, हरी शंकर उर्फ राजू, नट्टू, रिंकू शर्मा, सुनील अग्रवाल, रमेश चतुर्वेदी, श्यामू चतुर्वेदी, सिद्घार्थ लोधी, चिंता हरण चतुर्वेदी, राम किशन पाठक, मुकेश खंडेलवाल, सुनील चतुर्वेदी को भी दोष मुक्त का दिया।
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एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने सभी को बरी कर दिया है और प्रकरण को समाप्त कर दिया है। संवाद