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Mathura News: महिला की हत्या में पति को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 16 Jun 2024 02:57 AM IST
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Life imprisonment to husband for murder of woman
मथुरा। एडीजे-4 संतोष कुमार त्रिपाठी की कोर्ट से 10 साल पुराने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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कुलदीप उर्फ गुड्डू की बहन मायादेवी की शादी 18 वर्ष पूर्व सुरीर थाना क्षेत्र के गांव औहावा निवासी गिरधारी लाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही माया देवी को ससुरालीजन मारते-पीटते थे। छह सितंबर 2014 को मायादेवी अपने पिता को देखने के लिए घर आई थी। उसी रात ससुराल में मायादेवी की हत्या कर दी गई। मृतक के भाई कुलदीप ने पति, सास, ससुर समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद से पति गिरधारी लाल फरार चल रहा था। 10 दिन बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। उसने अपना जुर्म स्वीकार लिया।
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पुलिस ने पति गिरधारी लाल के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। अन्य की भूमिका न पाते हुए उनके मुकदमे में से नाम निकाल दिए। कोर्ट ने आरोपी पति गिरधारी लाल पर दोष सिद्ध किया है। गिरधारी लाल को आजीवन कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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