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Mathura News: दोष सिद्ध होने पर तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास
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मथुरा। एडीजे-7 कोर्ट के न्यायाधीश ने हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।11 साल पहले प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया।
रिफाइनरी थाना क्षेत्र के नगला बोहरा निवासी मुखराम प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। 27 मार्च 2013 को उसी गांव के शिवदान, बबलेश, धर्मराज और लेखराज उन्हें जमीन दिखाने के बहाने घर से कार में बैठाकर अपने साथ ले गए। इसी दौरान कोइला गांव के पास चारों ने एक राय होकर मुखराम की गोली मारकर हत्या कर दी थी और भाग गए थे। इस मामले में मृतक मुखराम के छोटे भाई ने थाना रिफाइनरी में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। इस मामले में एडीजे-7 कोर्ट के न्यायाधीश ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश प्रदीप कुमार ने 16 गवाहों एवं तमाम साक्ष्यों को ध्यान में रखकर शिवदान, बबलेश और धर्मराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 20-20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है, जबकि लेखराज की मौत हो चुकी है।
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रिफाइनरी थाना क्षेत्र के नगला बोहरा निवासी मुखराम प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। 27 मार्च 2013 को उसी गांव के शिवदान, बबलेश, धर्मराज और लेखराज उन्हें जमीन दिखाने के बहाने घर से कार में बैठाकर अपने साथ ले गए। इसी दौरान कोइला गांव के पास चारों ने एक राय होकर मुखराम की गोली मारकर हत्या कर दी थी और भाग गए थे। इस मामले में मृतक मुखराम के छोटे भाई ने थाना रिफाइनरी में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। इस मामले में एडीजे-7 कोर्ट के न्यायाधीश ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश प्रदीप कुमार ने 16 गवाहों एवं तमाम साक्ष्यों को ध्यान में रखकर शिवदान, बबलेश और धर्मराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 20-20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है, जबकि लेखराज की मौत हो चुकी है।
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