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Mathura News: बालक से कुकर्म करने वाले को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 06 Nov 2024 12:54 AM IST
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Life imprisonment for rapist of a child
मथुरा। वृंदावन थाना क्षेत्र में 2021 में नाबालिग बालक से कुकर्म करने वाले आरोपी को मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने आजीवन कारावास तथा 80 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित को देने के निर्देश भी दिए हैं।
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वृंदावन थाने में 17 फरवरी 2021 को पीड़ित बालक के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके तीन साल के बेटे के साथ 15 फरवरी को सौरभ उर्फ सोनू शर्मा ने कुकर्म किया। इसके साथ ही बच्चे को डांटा की किसी को बताया तो उसकी पिटाई लगा देगा। 17 को उसके बेटे के मलद्वार से खून निकलने पर उसे जानकारी हुई।
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पुलिस ने बालक का मेडिकल कराकर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मंगलवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 80 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित को देने के आदेश भी दिए हैं।
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