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Mathura News: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Jul 2023 01:11 AM IST
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Life imprisonment for raping a minor daughter
मथुरा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म में दोषी पिता को आजीवन कारावास व 80 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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पीड़िता की मां ने थाना फरह में 18 मई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 मई 2023 को शाम करीब तीन बजे उसका पति नाबालिग सौतेली बेटी को मोटर साइकिल पर बैठाकर हिंदुस्तान कॉलेज, गोवर्धन नाले के पास झाड़ियों में ले गया और बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बेटी ने घर आकर आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।


मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रामकिशोर-2 की अदालत ने सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्यों पर गौर किया और आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। विशेष डीजीसी अल्का उपमन्यु ने बताया कि अभियुक्त को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) तथा 80 हजार रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी की जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।
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बडी बेटी ने भी लगाया था दुष्कर्म का आरोप
अभियुक्त पर उसकी बड़ी बेटी भी दुष्कर्म का का आरोप लगा चुकी है, जिसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में पत्नी और बड़ी बेटी ने बयान बदल दिए थे, जिसके चलते वह बच गया।
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