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Mathura News: कल्पतरू के निदेशक के भाई की पत्नी की चार मामलों में जमानत खारिज

Wed, 12 Apr 2023 12:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Updated Wed, 12 Apr 2023 12:15 AM IST
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Kalpataru's director's brother's wife's bail rejected in four cases
मथुरा। कल्पतरू फाइनेंस कंपनी के निदेशक जयकिशन सिंह राणा के भाई त्रिभुवन सिंह की पत्नी रीता सिंह की एडीजे-तृतीय संतोष कुमार तृतीय की अदालत ने चार मामलों में जमानत खारिज कर दी है। ये मामले अलग-अलग पीड़ितों ने दर्ज कराए थे। रीता सिंह पर धोखाधड़ी कर पैसे न देने के 47 मामले दर्ज हैं। इनमें से अब तक करीब 15 मामलों में जमानत खारिज हो चुकी है।एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि वादी अशोक कुमार शर्मा निवासी मल्लपुरा, आगरा तथा नरदेव शर्मा निवासी महर्षि परशुराम नगर, शमसाबाद रोड, आगरा और वीरेन्द्र कुमार पांडे निवासी परमानपुर जिगना, मिर्जापुर ने रीता सिंह पर धोखाधड़ी के मामले दर्ज करवाए थे। इनमें कल्पतरू के निदेशक जय किशन सिंह राणा के साथ रीता सिंह आरोपी हैं।
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पुलिस हमले के आरोपी की जमानत खारिज
मगोर्रा थाना क्षेत्र के गांव बंडपुरा में एक फरवरी को पुलिस पर हमले के मामले में गांव निवासी रनुआ उर्फ नरेन्द्र तथा विष्णु की जिला जज आशीष गर्ग की जमानत खारिज की है। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि इस मामले में पूर्व में भी जमानत खारिज हो चुकी हैं।
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