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Mathura News: बीमा कंपनी देगी ट्रैक्टर मालिक के पुत्रों को 1.85 लाख रुपये

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Feb 2025 12:02 AM IST
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Insurance company will give Rs 1.85 lakh to tractor owner's sons
मथुरा। ट्रैक्टर चोरी का क्लेम पीड़ितों को न देना बीमा कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को मृतक के पुत्रों को 1.85 लाख रुपये देने का निर्णय सुनाया है।
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कोसी खुर्द के नगला अबुआ निवासी श्याम वीर सिंह और सत्यवीर सिंह ने बताया उनका ट्रैक्टर 23 अक्तूबर 2011 को चोरी हो गया। ट्रैक्टर पिता हाकिम सिंह के नाम था। उन्होंने दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मयूर बिहार धौली प्याऊ से ट्रैक्टर का बीमा कराया था। ट्रैक्टर चोरी होने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। वह ट्रैक्टर को अपने नाम कराते इससे पहले ही पिता की मौत हो गई।
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मामले की विवेचना कर कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी। 11 नवंबर 2011 को सभी कागजात बीमा कंपनी को क्लेम के लिए दिए। बीमा कंपनी ने क्लेम को खारिज कर दिया। इसके बाद 5 दिसंबर 2014 को उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। आयोग अध्यक्ष नवनीत सहगल की अध्यक्षता में छवि सिंघल और मनीष परमार की बेंच ने वाद की सुनवाई की। सुनवाई में बेंच के समक्ष वाद में बीमा कंपनी पर सेवा में कमी का दोष साबित हुआ। यह धनराशि बीमा कंपनी को 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देनी होगी।
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