फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Insurance company will give Rs 1.35 lakh to auto owner

Mathura News: बीमा कंपनी ऑटो मालिक को देगी 1.35 लाख रुपये

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 24 Feb 2025 12:48 AM IST
विज्ञापन
Insurance company will give Rs 1.35 lakh to auto owner
मथुरा। गोवर्धन थाना क्षेत्र की एकता गोशाला से ऑटो चोरी हो गया। पीड़ित पुलिस के पास गया तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। एसएसपी के निर्देश पर गोवर्धन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। ऑटो बरामद न होने पर पीड़ित ने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा तो क्लेम खारिज कर दिया।
विज्ञापन


पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के यहां वाद दायर किया। आयोग ने बीमा कंपनी को 1.35 लाख रुपये ऑटो स्वामी को देने के आदेश दिए हैं। गोवर्धन के गांव भवनपुरा निवासी ओमप्रकाश ने बताया कि उनका ऑटो 3 अक्तूबर 2019 को चोरी हो गया था। 10 अक्तूबर को रिपोर्ट दर्ज हुई।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 15 सितंबर 2019 से 14 सितंबर 2020 तक के लिए बीमा कराया था। पुलिस ऑटो बरामद नहीं कर पाई तो उन्होंने कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी। सभी कागजातों पूरे होने के बाद उसने बीमा कंपनी में ऑटो के क्लेम का दावा किया। बीमा कंपनी ने उसके दावे को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन



26 जुलाई 2021 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के यहां वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष नवनीत कुमार की अध्यक्षता में मनीष परमार और छवि सिंघल की बेंच ने वाद की सुनवाई की। बेंच ने वाद में बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed