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Mathura News: होटल-गेस्ट हाउस संचालक श्रद्धालुओं को देंगे पार्किंग समेत अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी
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वृंदावन। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और मुख्यमंत्री आगमन को लेकर वृंदावन पुलिस ने होटल, गेस्ट हाउस और आश्रम संचालकों के लिए कानून-व्यवस्था संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तीन से पांच सितंबर तक वृंदावन में बाहर से आने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। श्रद्धालुओं के वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा। होटल और आश्रम संचालकों को पहले से बुकिंग कराने वाले श्रद्धालुओं को भी इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस की ओर से जारी नोटिस में होटल, गेस्ट हाउस और आश्रम में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पुलिस सत्यापन संबंधी विवरण संबंधित पुलिस चौकी को उपलब्ध कराने को कहा गया है। साथ ही सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे, लाउड हेलर और आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए होटल, गेस्ट हाउस और आश्रम में साइन बोर्ड लगाने को कहा गया है। इसमें श्रद्धालुओं को मोबाइल फोन, पर्स, चेन और अन्य कीमती सामान कमरे में सुरक्षित रखने की सलाह देने के निर्देश हैं। साथ ही प्रत्येक यात्री का पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा। चेकिंग के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संचालक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
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50-60 श्रद्धालुओं वाले ग्रुप की बसों पर भी रोक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि तीन से पांच सितंबर के बीच 50 से 60 श्रद्धालुओं के ग्रुप को लेकर आने वाली भारी गाड़ियां और बसें नगर के अंदर नहीं आ सकेंगी। होटल और गेस्ट हाउस में पहले से खड़े वाहनों को भी तीन सितंबर से पहले निर्धारित पार्किंग में खड़ा कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन होटलों में अपनी पार्किंग है, वहां खड़े वाहनों को भी पीक ऑवर में बाहर नहीं निकालें। यह प्रतिबंध तीन सितंबर से सुबह आठ बजे से पांच सितंबर तक रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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पुलिस की ओर से जारी नोटिस में होटल, गेस्ट हाउस और आश्रम में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पुलिस सत्यापन संबंधी विवरण संबंधित पुलिस चौकी को उपलब्ध कराने को कहा गया है। साथ ही सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे, लाउड हेलर और आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए होटल, गेस्ट हाउस और आश्रम में साइन बोर्ड लगाने को कहा गया है। इसमें श्रद्धालुओं को मोबाइल फोन, पर्स, चेन और अन्य कीमती सामान कमरे में सुरक्षित रखने की सलाह देने के निर्देश हैं। साथ ही प्रत्येक यात्री का पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा। चेकिंग के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संचालक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
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50-60 श्रद्धालुओं वाले ग्रुप की बसों पर भी रोक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि तीन से पांच सितंबर के बीच 50 से 60 श्रद्धालुओं के ग्रुप को लेकर आने वाली भारी गाड़ियां और बसें नगर के अंदर नहीं आ सकेंगी। होटल और गेस्ट हाउस में पहले से खड़े वाहनों को भी तीन सितंबर से पहले निर्धारित पार्किंग में खड़ा कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन होटलों में अपनी पार्किंग है, वहां खड़े वाहनों को भी पीक ऑवर में बाहर नहीं निकालें। यह प्रतिबंध तीन सितंबर से सुबह आठ बजे से पांच सितंबर तक रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।