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श्रीकृष्ण जन्म स्थानः कोर्ट में सुनवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 06 Apr 2022 08:06 PM IST
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Hearing in Shri Krishna birth place case will be held again
मथुरा। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री द्वारा श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण के दावे में जिला जज राजीव भारतीय की अदालत में बुधवार को उच्च अदालत का आदेश पेश किया। इस आदेश के जरिए उन्होंने बताया कि वह इस दावे को अदालत में दाखिल करने का अधिकार रखते हैं। जिसके बाद शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने उच्च अदालतों के इन आदेशों की प्रमाणित प्रति दाखिल करने की मांग की। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की है।
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रंजना अग्निहोत्री के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया के उन्होंने जिला जज की अदालत में अपने पक्ष में उच्च अदालत का आदेश पेश किया है। इस आदेश के अनुसार वह इस दावे को अदालत में दाखिल करने का अधिकार रखते हैं। इंतजामिया कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि वह 12 अप्रैल को इस संबंध में अदालत में अपना पक्ष रखेंगे।
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उन्होंने अदालत को बताया है कि वादी न्यायालय में दावे को दाखिल करने का अधिकार ही नहीं रखता है। उनके साथ अधिवक्ता जीपी निगम, नीरज शर्मा व अबरार अहमद ने भी बहस की। मालूम हो कि एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री ने कोर्ट में दावा पेश किया है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की १३.३७ एकड़ जमीन पर ही ईदगाह है।
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