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जानलेवा हमले में चार सगे भाइयों को चार-चार वर्ष का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Mar 2022 06:01 PM IST
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Four years imprisonment to four real brothers in deadly attack
मथुरा। वृंदावन के गांव राजपुर में छह वर्ष पूर्व ग्रामीण पर हुए जानलेवा हमले में अदालत ने चार सगे भाइयों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वारदात के बाद से अभियुक्त जमानत पर थे। निर्णय के बाद अदालत ने सभी अभियुक्तों को जेल भेजा है।
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घटना ६ मई २०१५ की है। वादी जयप्रकाश निवासी गांव राजपुर वृंदावन के मुताबिक अपने पिता श्याम सिंह के साथ सुबह करीब दस बजे पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास से खेत पर पैदल जा रहा था। पूर्व षडॺंत्र के तहत गांव के ही लक्ष्मण, कृष्ण मुरारी, भगवत उर्फ छोटू ,घनश्याम चारों भाइयों ने उस पर हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया।
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इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सभी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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केस की सुनवाई अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश-३ राम प्रकाश पांडेय की अदालत में हुई। अदालत ने सुनवाई करते हुए चारों भाई लक्ष्मण, कृष्ण मुरारी, भगवत उर्फ छोटू ,घनश्याम को चार-चार वर्ष के सजा सुनाई। सभी पर अलग-अलग ६५०० रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी भीष्मदत्त सिंह तोमर ने बताया कि जुर्माना न देने पर सभी को एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। घटना के बाद से अभियुक्त जमानत पर थे। निर्णय होने के बाद अदालत ने सभी को जेल भेजा है।
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