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मथुरा: सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने पर मिलेंगे पांच हजार रुपये, एआरटीओ ने दी नियमों की जानकारी
Sat, 16 Apr 2022 12:42 PM IST
मुकेश कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, मथुरा
अमर उजाला नेटवर्क, मथुरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 16 Apr 2022 12:42 PM IST
सार
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने पर इनाम मिलेगा। सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या में कमी लाने के लिए यह स्कीम शुरू की गई है।
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सांकेतिक तस्वीर।
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विस्तार
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने पर इनाम मिलेगा। सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है। जिससे सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्ति को समय पर उपचार मिल सके और उसकी जान बच सके। इससे सड़क दुर्घटना के मृतकों की संख्या में कमी आएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मनोज प्रसाद वर्मा ने हिट एंड रन केस में भी पीड़ित के परिवार को आर्थिक सहायता किस तरह मिल सकेगी इस बारे में बताया।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सोलेशियम स्कीम-1989 का प्राविधान किया गया है। इसके तहत पीड़ित परिवार की तरफ से स्कीम के तहत आर्थिक सहायता के संबंध में जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा मामले की मजिस्ट्रियल जांच के बाद नामित नोडल बीमा कंपनी द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
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इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मृतकों की संख्या में कमी लाने के लिए सड़क दुर्घटना के समय पीड़ित को गोल्डेन ऑवर में अस्पताल ले जाकर उनकी जान बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नेक आदमी को 5000 रुपये की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है।
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