फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Even after the stay, the court sought a report from the police and MVDA on the construction

Mathura News: स्टे के बाद भी निर्माण पर कोर्ट ने पुलिस और एमवीडीए से मांगी आख्या

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Jul 2025 12:55 AM IST
विज्ञापन
Even after the stay, the court sought a report from the police and MVDA on the construction
मथुरा। मन्नत रेजीडेंस ग्रुप द्वारा बसाई जा रही कॉलोनी पर कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी निर्माण किए जाने की शिकायत पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले में सुनवाई करते हुए अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन नवनीत कुमार ने थाना हाईवे पुलिस और एमवीडीए से एक सप्ताह में आख्या उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी।
विज्ञापन


शहर के मौजा गोविंदपुर स्थित खसरा संख्या 74 और 75 पर मन्नत रेजीडेंस ग्रुप द्वारा कॉलोनी काटी जा रही है। इस भूमि में नगर निगम भी सह खातेदार है। इसी को लेकर पार्षद नीनू वर्मा, ब्रजेश खरे समेत चार पार्षदों ने सिविल न्यायालय में इसके खिलाफ वाद दायर किया गया था। उन्होंने कहा था कि बिना वैध बंटवारे के कॉलोनी काटी जा रही है। इस पर सुनवाई करते हुए अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय ने 16 अप्रैल 2025 को स्थगन (स्टे) आदेश पारित किया था।
विज्ञापन

वादी पक्ष ने 21 जुलाई को सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह शिकायत दर्ज कराई थी कि स्टे के बावजूद कॉलोनी पर निर्माण कर उसका स्वरूप बदला जा रहा है। साथ ही प्रभारी निरीक्षक थाना हाईवे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव को स्टे का पालन कराने के लिए आदेशित किए जाने की मांग की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले में सुनवाई करते हुए अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने प्रभारी निरीक्षक थाना हाईवे से मौके पर निर्माण कार्य कराए जाने के संबंध में आख्या मांगी है। साथ ही मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण से मांगी गई आख्या में यह स्पष्ट करने को कहा है कि, क्या न्यायालय के आदेश के अवहेलना करते हुए प्राधिकरण की एनओसी के आधार पर निर्माण कार्य जारी है। दोनों को एक सप्ताह में आख्या उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed